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AGR DUES CASE: एयरटेल ने चुकाए 10 हजार करोड़, वोडा आईडिया को राहत नहीं

Published: Feb 17, 2020 03:45:25 pm

Submitted by:

Saurabh Sharma

सुप्रीम कोर्ट ने वोडा आईडिया को झटका, कहा, तुरंत जमा कराए 2500 करोड़
कोर्ट ने कंपनीपर दंडात्मक कार्रवाई ना किए जाने की याचिका को भी ठुकराया
टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर का बकाया चुकाना है 1.47 लाख करोड़ रुपए

airtel and vodafone

AGR DUES CASE: Airtel paid 10 thousand crores, no relief to Voda Idea

नई दिल्ली। सरकार को पहले एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रौस रेविन्यू का भुगतान सोमवार को एयरटेल ने किया है। कंपनी ने दूरसंचार विभाग को 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उसने 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने वोडा आईडिया को झटका देते हुए सोमवार को 2,500 करोड़ और साथ ही शुक्रवार तक 1,000 करोड़ रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं। वहीं वोडाफोल आइडिया के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ना किए जाने की याचिका को ठुकरा दिया। वहीं दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों की बैंक गारंटी पर नजर गढ़ाए बैठ गया है।

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टेलीनॉर और हेक्साकोम भी शामिल
कंपनी ने भारती एयरटेल और टेलीनॉर की ओर से 9500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। टेलीनॉर का मूल कंपनी के साथ विलय हो गया है। साथ ही इसकी सहायक कंपनी भारती हेक्साकोम के लिए 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। एयरटेल ने कहा कि वह खातों के स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और सुनवाई की अगली तारीख यानी 17 मार्च से पहले शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। दूरसंचार विभाग के अनुसार, भारती एयरटेल उसे 35,500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी।

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शुक्रवार को लगाई थी फटकार
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने डॉट के साथ टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर का रुपया ना चुकाने को लेकर बड़ी फटकार लगाई थी। जिसके बाद शुक्रवार शाम को विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को आधी रात तक 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया राशि चुकाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई भी सरकारी अफसर अपना आदेश कैसे जारी कर सकता है। अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि उनकी अंतर्आत्मा तक हिल गई है।

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किस कंपनी पर कितना रुपया बकाया
आंकड़ों के अनुयार एयरटेल पर 21,682 करोड़, वोडाफोन आईडिया पर 19,823.71 करोड़, बीएसएनएल पर 2,098.72 करोड़, एमटीएनएल पर 2,537.48 करोड़ और आरकॉम पर 16,456 करोड़ रुपए का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में आदेश देकर एजीआर का बकाया रकम चुकाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने कोर्ट में राहत देने की बात थी, जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तब से लेकर कंपनियों ने रुपया नहीं था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों और विभाग को फटकार लगाई थी।

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