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अपीलेट ट्राइब्यूनल ने लिया बड़ा फैसाल, कहा- जब्त संपत्ति पर बैंकों का पहला दावा

locationनई दिल्लीPublished: Aug 09, 2018 11:27:42 am

Submitted by:

Ashutosh Verma

अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले के अुनसार र्इडी जब्त संपत्ति पर तभी दावा कर सकता है जब बैंको ने कर्ज देने से पहले उन संपत्तियों पर अपने एसेट्स राइट्स न क्रिएट किए हों।

Loan defaulter

अपीलेट ट्राइब्यूनल ने लिया बड़ा फैसाल, कहा- जब्त संपत्ति पर बैंकों का पहला दावा

नर्इ दिल्ली। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने डिफाॅल्टर्स की जब्त संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनााया है। प्रिवेंशन आॅफ मनी लाॅन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) से जुड़े मामलों में यदि किसी पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का शक हो तो अब ये जरूरी नहीं की प्रवर्तन निदेशालय (र्इडी) ही जब्त संपत्ति पर दावा करे। अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले के अुनसार र्इडी जब्त संपत्ति पर तभी दावा कर सकता है जब बैंको ने कर्ज देने से पहले उन संपत्तियों पर अपने एसेट्स राइट्स न क्रिएट किए हों। ट्राइब्यूनल ने इस मामले पर तब फैसला लिया जब वो विनसम डायमंड्स एंड ज्यूलरी के माामले में र्इडी आैर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में इसको लेकर विवाद हो गया था। ट्राइब्यूनल ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि गिरवी रखी संपत्ति से बैंक अपने बकाया रकम नहीं वसूलेंगे तो यह इनसाॅल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट (दिवालिया कानून) के खिलाफ होगा।


बैंकों का है पहला हक
2 अगस्त को जारी आदेश में अपीलेट ट्राइब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा, ‘अपील करने वाले बैंक ने अपने पास गिरवी रखी गर्इ जिन प्राॅपर्टीज के बदले लोन दिया हो, उन्हें तब तक कुर्क या जब्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि प्रत्यक्ष या परोक्ष सांठगांठ की बात साबित न हो जाए।’ अपने आदेश में सिंह ने आगे कहा है, गिरवी रखी प्राॅपर्टीज दिए गए नए लोन पर सेक्योरिटी होती हैं। उन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर तब जब उन्हें उधार लेने वालों ने फंड डायवर्जन या धोखाधड़ी करने से पहले खरीदा आैर गिरवी रखा हो।’

बैंकों को मिलेगी बड़ी रहात
गौरतलब है कि ट्राइब्यूनल के इस फैसले से उन बैंकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो एेसे डिफाॅल्टर्स से पैसे रिकवरी करने की लड़ार्इ लड़ रहे हैं, आैर प्रवर्तन निदेशालय आैर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इन मामलों की जांच कर रहीं है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कर्ज की बोझ से डूबे बैंकों को अपनी बैलेंसे शीट सुधारने में मदद मिलेगा। ट्राइब्यूनल ने अपने इस फैसले के लिए ‘अपराध से हासिल चील’ की परिभाषा सहारा लिया। कहा है कि, कोर्इ भी जांच एजेंसी एेसी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती है जो उस अापराधिक गतिविधि से जुटार्इ गर्इ संपत्ति से नहीं खरीदी गर्इ हों।

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