बता दें कि अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन का होना अनिवार्य था। हालांकि पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना भी बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप ने अपने आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं कराया है तो करा लें, क्योंकि पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।वित्त मंत्री का ये फैसला सरकार के टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा।
दुनियाभर में कहीं भी घूमना हुआ आसान, 17 आइकॉनिक टूरिज्म साइट लॉन्च करेगी सरकार
गौैरतलब है कि लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार संशोधन विधेयक 2019 पेश किया है। इस विधेयक में भारतीय नागरिकों की निजता (प्राइवेसी) और इसके दुरुपयोग के रोकने की बात कही थी। वहीं NRI को भी ध्यान में रखते हुए बजट में ऐलान किया गया है कि जब कभी भी NRI भारत आएंगे तो भारतीय पासपोर्ट के आधार पर उन्हें Aadhaar Card जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए 180 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।