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बिजनेस संस्थाओं को आधार इस्तेमाल के लिए देने होंगे 20 रुपए, UIDAI ने जारी किया नोटिफिकेशन

locationनई दिल्लीPublished: Mar 08, 2019 03:14:03 pm

Submitted by:

Ashutosh Verma

बिजनेस संस्थाओं को आधार सेवा के इस्तेमाल के लिए प्रति ग्राहक 20 रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए 50 पैसे प्रति ग्राहक के हिसाब से देना होगा।
संस्थाएं 150-200 रुपये प्रति केवाईसी सेन्स आधार की लागत का भुगतान कर रही हैं।
15 दिनों से अधिक भुगतान में देरी प्रति माह 1.5 फीसदी और प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी सेवाओं के बंद होने पर ब्याज को आकर्षित करेगी।

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नई दिल्ली। अब बिजनेस संस्थाओं को आधार सेवा के इस्तेमाल के लिए प्रति ग्राहक 20 रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए 50 पैसे प्रति ग्राहक के हिसाब से देना होगा। इसके बारे में यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीआई) ने 7 मार्च को जानकारी दिया। यूआईडीएआई ने अपने तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा, “आधार ऑथेन्टिफिकेशन सेवा के लिए जीएसटी समेत 20 रुपए प्रति ग्राहक देय होगा।” हालांकि, गैजेट नोटिफिकेशन, आधार रेग्युलेशन 2019 के तहत सरकारी ईकाईयों व डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स को किसी भी तरह की ऑथेन्टिकेशन चार्ज नहीं देना होगा।


संस्थाएं 150-200 रुपये प्रति केवाईसी सेन्स आधार की लागत का भुगतान कर रही हैं। वे अपने और अपने ग्राहकों के लिए सुविधाजनक होने के कारण आधार-आधारित प्रमाणीकरण और केवाईसी सेवाओं का उपयोग करने की मांग कर रही हैं और इस तथ्य से भी बचती हैं कि वे बचत करेंगी।” बता दें कि इससे ई-केवाईसी प्रक्रिया पर होने वाले खर्च में कही आएगी और साथ ही आम लोगों को सहूलियत भी मिल सकेगी।


अधिसूचना के अनुसार, संस्थाओं को उपयोग के आधार पर संबंधित चालान जारी करने के 15 दिनों के अंदर प्रमाणीकरण लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। 15 दिनों से अधिक भुगतान में देरी प्रति माह 1.5 फीसदी और प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी सेवाओं के बंद होने पर ब्याज को आकर्षित करेगी। सूत्रों ने कहा कि यदि कोई मौजूदा अनुरोध इकाई (उन छूटों को छोड़कर), इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से परे आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करना जारी रखती है, तो यह माना जाएगा कि यह निर्दिष्ट प्रमाणीकरण शुल्क के लिए सहमत है।

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