किन नियमों में हुआ बदलाव कुछ साल पहले जब इसके नियमों में बदलाव किया गया था। उस वक्त ऐसा नियम बनाया गया था की आंशिक निकासी बच्चे की शादी, उच्च शिक्षा और मकान खरीदने के लिए की जाएगी है। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। अब से नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद आप 75 फीसदी धन की निकासी कर सकते हैं और 2 महीने बाद बचा हुआ 25 फीसदी हिस्सा भी निकाल सकते हैं। इतना ही नही इसके पेंशन स्कीम में भी बदलाव हो सकते हैं। श्रम मंत्रालय मूल वेतन की सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर सकता है। मिनिमम मंथली पेंशन को भी बढ़ाकर 2 हजार रुपये किया जा सकता है।
ऑनलाइन होगा ईपीएफ एम्लोयीज़ प्रोविडेंट फण्ड ने ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू कर दी है। ईपीएफ की ऑनलाइन सर्विस मिलने से अब लोगो को कम परेशानियों को समना करना पड़ेगा। लोगो को लंबी-लंबी लाइनों में लगकर घंटो इंतजार नही करना पड़ेगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन जारी होने से निकासी और एक से अधिक खातों को जोड़ना अब आसान है। इतना ही नही अगर आप दूसरी बचत योजनो की तुलना में देखे तो ईपीएफ आपको टैक्स बेनिफिट का अडवांटेज देता है। ईपीएफ आपको 8.55 फीसदी ब्याज दर देता है जो की अन्य सरकारी उपकरणों से बहुत अधिक है।