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29 FAQ’s जारी कर दिया अहम सवालों के जवाब
इसके साथ ही सीबीआर्इसी ने र्इ-काॅमर्स कंपनियों द्वारा टीसीएस की कटौती के लिए पालन किए जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित 29 FAQ’s आैर उनके जवाब भी जारी किया है। इनमें कहा गया है कि भले ही र्इ-काॅमर्स कंपनियाें ने पहले ही जीएसटी के अंतर्गत एक सप्लायर के तौर पर जीएसटीआर्इएन का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इसके बाद भी उन्हें टीसीएस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कलेक्ट की गर्इ राशि को अाॅपरेटर को सरकार को हर माह के खत्म होने के 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा।
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अपने सप्लार्इ वाले राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
सीबीआर्इसी ने साफ कर दिया है कि र्इ-काॅमर्स कंपनियां इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट सप्लार्इ के लिए टीसीएस कलेक्ट करने के लिए खुद को हर राज्य या संघ शासित राज्यों में रजिस्टर कराना होगा। सीबीआर्इसी ने कहा, ‘हर राज्य या संघ शासित राज्य में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए र्इ-काॅमर्स कंपनियों को अपना मुख्यालय घोषित करना होगा।’ हालांकि विदेशी कंपनियों को विदेशों से आॅपरेट किए जाने की सूरत में उन्हें इसकी छूट दी गर्इ है लेकिन उन्हें भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी अौर टीसीएस वसूलना होगा।