scriptTCS वसूलने के लिए र्इ-काॅमर्स कंपनियों को हर राज्य में कराना होगा रजिस्ट्रेशन | E commmerce to register before collecting TCS in each states | Patrika News

TCS वसूलने के लिए र्इ-काॅमर्स कंपनियों को हर राज्य में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

locationनई दिल्लीPublished: Sep 30, 2018 01:20:09 pm

Submitted by:

Ashutosh Verma

र्इ-काॅमर्स कंपनियों को जीएसटी के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) वसूलने के लिए उन सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उनके स्पलायर हैं।

E commerce

TCS वसूलने के लिए र्इ-काॅमर्स कंपनियों को हर राज्य में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

नर्इ दिल्ली। र्इ-काॅमर्स कंपनियों को जीएसटी के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) वसूलने के लिए उन सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उनके स्पलायर हैं। साथ ही विदेशी कंपनियों को इस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए एक एजेंट नियुक्त करना होगा। ये जानकारी सेंट्रल बोर्ड आॅफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआर्इसी ) ने दी है। बता दें कि 1 अक्टूबर से र्इ-काॅमर्स कंपनियों को सप्लायर्स को भुगतान करते वक्त 1 फीसदी टीसीएस काटना होगा।

यह भी पढ़ें – 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा काॅल ड्राॅप को लेकर ट्रार्इ का नया नियम, समस्या हुर्इ तो कंपनियों को भरना होगा जुर्माना

29 FAQ’s जारी कर दिया अहम सवालों के जवाब
इसके साथ ही सीबीआर्इसी ने र्इ-काॅमर्स कंपनियों द्वारा टीसीएस की कटौती के लिए पालन किए जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित 29 FAQ’s आैर उनके जवाब भी जारी किया है। इनमें कहा गया है कि भले ही र्इ-काॅमर्स कंपनियाें ने पहले ही जीएसटी के अंतर्गत एक सप्लायर के तौर पर जीएसटीआर्इएन का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इसके बाद भी उन्हें टीसीएस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कलेक्ट की गर्इ राशि को अाॅपरेटर को सरकार को हर माह के खत्म होने के 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

यह भी पढ़ें – टेस्ला के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने को राजी हुए एलन मस्क, भरना होगा 2 करोड़ डॉलर का जुर्माना

अपने सप्लार्इ वाले राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
सीबीआर्इसी ने साफ कर दिया है कि र्इ-काॅमर्स कंपनियां इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट सप्लार्इ के लिए टीसीएस कलेक्ट करने के लिए खुद को हर राज्य या संघ शासित राज्यों में रजिस्टर कराना होगा। सीबीआर्इसी ने कहा, ‘हर राज्य या संघ शासित राज्य में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए र्इ-काॅमर्स कंपनियों को अपना मुख्यालय घोषित करना होगा।’ हालांकि विदेशी कंपनियों को विदेशों से आॅपरेट किए जाने की सूरत में उन्हें इसकी छूट दी गर्इ है लेकिन उन्हें भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी अौर टीसीएस वसूलना होगा।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो