कारोबार

बजट 2021 में विदेशी ई-कॉमर्स को बड़ा झटका, देना होगा 2 फीसदी एक्सट्रा टैक्स

टैक्स माल की बिक्री पर भी लागू होगा फिर चाहे प्रदाता ई-कॉमर्स पोर्टल का मालिक ही क्यों न हो

Feb 04, 2021 / 11:19 am

Saurabh Sharma

Budget 2021: A new tax slab can benefit on annual income of more than 13 lakhs

नई दिल्ली। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर 2 फीसदी अतिरिक्त कर लगाने के केंद्रीय बजट प्रस्ताव का स्वागत किया है, जिसके जरिए चाहे वह माल की बिक्री के कारोबार में लगे हों या सेवाएं अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहे हों, बिक्री के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हों, या खरीद आदेश की स्वीकृति हो या फिर माल और सेवाओं की आपूर्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान यदि ई विदेशी कॉमर्स कम्पनियों द्वारा किया जाता है, तो उस पर अब इन ई कॉमर्स कम्पनियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा।

यह भी पढ़ेंः- आरबीआई एमपीसी मीटिंग से एक दिन पहले शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई से नीचे

देना होगा टैक्स
कैट के अनुसार, बजट प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये प्रावधान माल की बिक्री पर भी लागू होगा फिर चाहे प्रदाता ई-कॉमर्स पोर्टल का मालिक ही क्यों न हो। इसके अलावा ई कॉमर्स के जरिए सेवाओं के प्रावधानों पर भी ये लागू होगा, बावजूद इसके की सेवा प्रदाता खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर हो।

यह भी पढ़ेंः- इसी महीने हुवावे लांच करने वाला है धमाकेदार फोल्डेबल स्मार्टफोन, जानिए तारीख और खासियत

इन कंपनियों को देना होगा टैक्स
इस प्रावधान को बजट में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 163 उप खंड (3), धारा 164 खंड (सीबी), धारा 165 उप खंड (3) और खंड (ख) में संशोधन का प्रस्ताव करके बनाया गया है। ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2020 की पिछली तारीख से लागू होंगे। केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ही नहीं, बल्कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम और अन्य ऐसी विदेशी कंपनियां, जो किसी भी ऑनलाइन माध्यम के सामानों की बिक्री या सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई हैं, इस प्रावधान के दायरे में आएंगी और उन्हें 1 अप्रैल, 2020 से 2 फीसदी अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। सरकार का यह एक बड़ा और साहसिक कदम है, जिसका देश भर के व्यापारियों ने स्वागत किया है।

यह भी पढ़ेंः- डीजल की कीमत में लगी आग, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए के पार

क्या कहते हैं जानकार
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि, “प्रस्ताव ‘माल की ऑनलाइन बिक्री’ और ‘सेवाओं के ऑनलाइन प्रावधान’ की परिभाषा का विस्तार करता है, ई कॉमर्स को लेकर सभी भ्रम दूर हो जाएंगे और ये भारत ई कॉमर्स को नई सिरे से परिभाषित करेगा।” उन्होंने कहा कि, “हम इस प्रावधान का स्वागत करते हैं। अमेजन, वॉलमार्ट आदि ने देश के कानूनों के साथ खिलवाड़ किया है, जिसमें फेमा और एफडीआई पॉलिसी का बड़े पैमाने पर उल्लंघन भी शामिल है, हमें उम्मीद है कि प्रस्तावित प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन होगा और यूएसबीसी जैसे लॉबी संगठनों के भारत के आंतरिक मामलों में दखल को रोका जा सकेगा।

Home / Business / बजट 2021 में विदेशी ई-कॉमर्स को बड़ा झटका, देना होगा 2 फीसदी एक्सट्रा टैक्स

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.