दिवाली पर ई-कॉमर्स कंपनीयों को कोर्ट ने दिया निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनीयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके प्लेटफार्म के माध्यम से बिकने वाला सामान असली हो।कोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर ब्रांडेड सामानों के नकली वर्जन बेचने पर अंकुश लगाने के इरादे से यह कदम उठाया है। कोर्ट ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनकी वेबसाइट पर जो सामान उपलब्ध हैं, वह नकली नहीं हैं। साथ ही यह भी कोशिश करें की ग्राहक के साथ कोई धोखा-धड़ी ना हो पाये।
ई-कॉमर्स साइट पर बिक रहा नकली सामान
महिला के जूते-चप्पल का लग्जरी ब्रैंड क्रिस्टियान लोबोटिन की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा में किया गया था कि भारत में काम कर रही ई-कॉमर्स साइट डारवेज.कॉम कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचती है। वेबसाइट पर उनके ब्रांड की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को लुभाया जा सके। हाई कोर्ट ने वेबसाइट को नोटिस जारी कर अब तक बिके सामानों की जानकारी देने को कहा है।