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कर्नाटक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आेला को दिया सोमवार तक का समय, नियमों के उल्लंघन पर मांगा जवाब

Published: Mar 24, 2019 02:58:00 pm

Submitted by:

Saurabh Sharma

कर्नाटक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आेला सोमवार तक का समय दिया
नियमों के उल्लंघन को लेकर मांगा जवाब, कार्रवार्इ करने से पहले ले रहे कानूनी सलाह

Ola

कर्नाटक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आेला को दिया सोमवार तक का समय, नियमों के उल्लंघन पर मांगा जवाब

नर्इ दिल्ली। टैक्सी एग्रीगेटर ओला को नियमों का पालन करने के लिए कर्नाटक परिवहन विभाग ने सोमवार तक का समय दिया है और शहर में अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सियों के लिए अपने लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश पर जवाब देने को कहा है। 18 मार्च के आदेश के अनुसार, ओला को निर्देश दिया गया था कि वह तुरंत अपनी सेवाएं बंद करे और आदेश मिलने के तीन दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकरण को लाइसेंस सरेंडर करे। आपको बता दें कि शनिवार को भी ओला सेवाएं सामान्य रूप से चल रही थीं।

परिवहन आयुक्त वीपी इक्केरी ने द हिंदू के हवाले से कहा कि विभाग कैब एग्रीगेटर की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एग्रीगेटर को शुक्रवार को आदेश मिला था और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। विभाग ने एग्रीगेटर्स के नियमों के पालन के लिए आदेश जारी किया था और नियमों के अनुपालन के आधार पर इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विभाग कठोर कार्रवाई करने से पहले सभी कानूनी विकल्पों का पता लगाएगा, क्योंकि अदालत के सामने इस पर सवाल उठाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ओला के पास सीधे स्वामित्व वाली कैब का एक छोटा बेड़ा है, जबकि अधिकांश टैक्सी ड्राइवरों के माध्मय से एक एमओयू के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें कोई कार्रवाई करने से पहले उनकी आजीविका पर विचार करना होगा क्योंकि इसका उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि, हम एग्रीगेटर्स के प्रति किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दिखा रहे हैं। ‘

5 मार्च को विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयुक्त ने कहा, “पिछले नोटिस का जवाब देते हुए, ओला ने कहा था कि उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शहर में बाइक-टैक्सी सेवा शुरू की थी। उनका जवाब संतोषजनक नहीं था।

उन्होंने बिना किसी कानूनी मंजूरी के सेवा शुरू की थी।” विभाग ने फरवरी में ओला की लगभग 260 बाइक टैक्सियों को लगाया था। गुरुवार को, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन आयुक्त के आदेश के आधार पर, राज्य में आरटीओ को नियमों को लागू करने और ओला कैब सेवा को रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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