सभी तरह के खातों को करना होगा लिंंक
वित्त मंत्रालय को इस डायरेक्टिव मे ये कहा गया है कि, ये नियम किसी व्यक्ति, कंपनियां, फर्म, ट्रस्ट या किसी ऐसोसिएशन पर अप्लाई होता है। जो बैंको द्वारा ट्रांजैक्शन करने के लिए अधिकृत है उसे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अभी सिर्फ उन्ही लोगों को इससे छूट मिला है जो आधार के लिए योग्य नहीं, जैसे आधार नियमों के तहत वो आधार बनवाने के लिए योग्य नहीं है। वित्त मंत्रालय के इस नोटिस के बाद से अब सभी बैंक नए खातों को बिना आधार के नहीं खोल रहे हैं। इसके साथ ही बैंक अपने मौजूदा खाताधारकों को लगातार इस बात का याद दिला रहे है कि उन्हो अपने खाते को आधार से लिंक करना है जिसका अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। बैंको ने ग्राहकों से ये भी अनुरोध किया है कि वो अंतिम तारीख का इंतेजार किए बिना जल्द से जल्द ये काम कर लें।
निजता के अधिकार नियम का नहीं होगा उलंघन
हालाकिं इसी साल अगस्त में सुप्रिम कोर्ट के निजता के अधिकार पर दिए गए फैसले के बाद अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आधार कार्ड को बैंक खाते से, पैन कार्ड से जोडऩा, ये किसी दूसरे डॉक्यूमेंंट्स से जोडऩा सही है कि नहीं। इसी बात पर एक जानकार ने कहा कि, सुप्रिम कोर्ट ने जो निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बनाने से आधार का कोई लेनादेना नहीं है। आधार की वैधता के बारें मे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए सुप्रिम कोर्ट को अलग बेंच अपनी बैठक में फैसला लेगा। इसलिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया निर्देश का पालन होना चाहिए जब तक की सुप्रिम कोर्ट इस पर कोई विशेष फैसला नहीं ले लेता।
क्या आपको अभी लिंक करना चाहिए या कोर्ट के फैसले का इंतेजार करना चाहिए
सभी के दिमाग में आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हे सुप्रिम कोर्ट के फैसले का इंतेजार करना चाहिए या उन्हे अपने खाते को आधार से लिंक करना चाहिए। कोर्ट के फैसले की बात करें तो उसमे आधार कार्ड को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐेसे में बैंको ने वित्त मंंत्रालय की बातों को मानते हुए यदि आपके खाते से आधार को लिंक करने के लिए बताते है तो, आपको अपने खाते को आधार से लिंक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बैंको के तरफ से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इन खातों पर है छूट
अपने बैंक खातों से आधार से लिंक करने के लिए अभी कुछ खाताधारकों को इससे छूट मिला हुआ हैं। कुछ छोटे खातों को इससे छूट मिला हुआ है। इसमें उन बैंको को छूट मिला है जिनमे एक वित्तिय वर्ष मेंं एक लाख से ज्यादा क्रेडिट नहीं हुआ है। यदि किसी बैंक खाते में एक माह के अंदर 10 हजार से अधिक विड्रॉल नहीं होता तो ऐसे बैंको को भी इससे छूट मिला हुआ है। उन खातों को भी छूट मिला हुआ है जिनमें एक समय पर 50 हजार से ज्यादा राशि नहीं है।