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अब केवल आधार से ही बनवाइए ड्राइविंग लाइसेंस

locationनई दिल्लीPublished: Sep 12, 2017 11:06:00 am

Submitted by:

manish ranjan

अब लर्निंग या नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए केवल आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी।

Driving license

नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको कई तरह की दस्तावेजों और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार लर्निंग व नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की की प्रक्रिया को आसान करने जा रही है। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लर्निंग या नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए केवल आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपके आधार कार्ड लगाने के बाद दूसरे आईडी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही, कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे चलते आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बेहद आसान हो जाएगा। आइए, जानते हैं कि केंद्र सरकार नियमों में क्या–क्या बदलाव करने जा रही है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान होने वाला है।


आधार से करें अप्लाई

जब आप लर्निंग या नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपसे आईडी (पहचान) के लिए अब तक कई तरह के डॉक्यमेंट्स की कॉपी मांगी जाती है, लेकिन अब तक इस लिस्ट में आधार कार्ड शामिल नहीं था।


हर राज्य में एक नियम

मोटर व्हीकल एक्ट 2017 के तहत जारी किए नियम के मुताबिक सभी राज्यों में एक जैसे नियम लागू हो जाएंगे। राज्यो में अलग अलग नियमों के कारण वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन यह एक्ट लागू होने के बाद सभी राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यूनिफॉर्मेटी आ जाएगी।


नहीं देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट

लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए अब तक एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब केवल आवेदक के सेल्फ सर्टिफिकेट देने की जरूरत होगी। जिसमें अपने फिटनेस का ब्यौरा भरना होगा। हालांकि 40 साल से ज्यादा पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।

सिंगल फॉर्म होगा

अब जो नया फॉर्म जारी किया जाएगा, वह कम्प्यूटराइज्ड सिंगल फॉर्म होगा, जिसे कम्प्यूटर में आसानी से फीड किया जा सकेगा।

ड्राइविंग स्कूल का ब्यौरा

ड्राफ्ट के मुताबिक, लर्निंग लाइसेंस में ड्राइविंग स्कूल का पूरा ब्यौरा देना होगा। ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी सटिर्फिकेट के साथ-साथ यह भी बताना होगा कि कितने समय की ट्रेनिंग ली। कब से कब तक ली गई। ड्राइविंग स्कूल का नाम, रोल नंबर जैसी जानकारी भी देनी होगी। अब तक ट्रेनिंग स्कूल केवल सर्टिफिकेट जारी करने का पैसा ले लेते थे जो अब नहीं हो सकेगा।

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