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इससे पहले हार्इकोर्ट ने न्यायालय ने 2 जुलार्इ को बिनानी सीमेंट के दिवाला सोधन से जुड़े सारे मामलों को एनसीएलएटी की कोलकाता पीठ काे हस्तांतरित कर दिया था। हार्इकोर्ट ने एनसीएलएटी को दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया था। राजपुताना प्रॉपर्टीज ने अल्ट्राटेक सीमेंट के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने को लेकर बिनानी सीमेंट के कर्जदाताओं के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी।
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बिनानी सीमेंट के लिये राजपुताना प्रॉपर्टीज ने 6,930 करोड़ रुपये और अल्ट्राटेक सीमेंट ने 7,200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था। बिनानी सीमेंट के कर्जदाताओं की समिति ने दोनों से संशोधित प्रस्ताव पेश करने को कहा था। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट ने 7,900 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव दिया था।