जीएसटी के तहत रेट तय करने वाली जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को ही एसयूवी, मिड-साइज्ड और लग्जरी कारों के सेस बढ़ाने का फैसला ले लिया है। एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद इन कारो के दाम मे कमी आ गई थी। लेकिन सेस को बढ़ाने के लिए जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 8 मे अमेंडमेंट करना होगा।
जीएसटी के तहत, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और राज्यों को वैट से नुकसान होने के कारण डिमेरीट गुड्स जैसे कार, तंबाकू और कोयले पर सेस लगाया गया था। कार पर अभी सबसे ज्यादा 28 फीसदी टैक्स लगता हैं। इसके बाद राज्यों के नुकसान को भरपाई करने के लिए 1 से 15 फीसदी तक का सेस भी लगता हैं।
इससे जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि, जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी और सेस समेत मोटर वेहिकल पर लगने वाला पूरा टैक्स पहले की तूलना में काफी नीचे आ गया है। इसी को ठीक करने के लिए वित्त मंत्री अरूण जेटली की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने 5 अगस्त ये फैसला लिया। इस बैठक में मोटर वेहिकल पर लगने वाले सेस को 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी किए जाने का फैसला लिया गया। एक बार जीएसटी एक्ट 2017 में संशोधन करने के बाद ये तय किया जाएगा की इसे कब से लागू किया जाए। अधिकारी ने बताया कि, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को हैदराबार में होगी।
मौजूदा समय में मोटर वेहिकल, एसयूवी, मिड-सेगमेंट कार, बड़ी कार, हाइब्रिड कार और हाइब्रिड मोटर वेहिकल पर 28 फीसदी जीएसटी के अलावा केवल 15 फीसदी ही सेस लगता है। 4 मीटर से छोटी और 1200 सीसी की कार पर एक फीसदी सेस लगता है जबकि 4 मीटर से छोटी और 1500 सीसी की गाडिय़ों पर तीन फीसदी लग रहा है।