निजी-कॉमर्शियल वाहनों पर लागू होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने देश के निजी या कमर्शियल हर वाहन के लिए ये स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, ज्यादातर कमर्शियल वाहन डीजल से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी पर चल रहे कमर्शियल वाहनों के लिए भी यह नियम अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय से इस संबंध में विज्ञापन जारी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय से कहा है कि लोगों को इस बात की पूरी जानकारी दी जाए कि स्टिकर कैसे और कहां से मिलेगा। लोगों को इस बात की भी जानकारी दी जाए कि कौन-से ईंधन के लिए किस रंग के स्टिकर का इस्तेमाल करना है।
इन वाहनों पर लागू नहीं होगा नियम
हाइब्रिड वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हाइब्रिड वाहनों पर ये नियम लागू करना गलत होगा। क्योंकि हाइब्रिड वाहन पेट्रोल और डीजल के वाहनों जैसा प्रदूषण नहीं करते हैं। हाइब्रिड वाहन ना के बराबर प्रदूषण करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि इस नियम को हाइब्रिड वाहनों के लिए लागू किया जाए या नहीं, इस बात का फैसला सरकार करेगी। फिलहाल हाइब्रिड वाहन के लिए इस नियम को लागू नहीं किया गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय से इस नियम को जल्द से जल्द लागू करने को कहा है।