कौन सी एजेंसियां देख सकेंगी आपकी जानकारी ?
गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा एवं सूचना विभाग ने इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट के सेक्शन 69 (1) के तहत एजेंसियों को यह अधिकारी दिया है। यही नहीं मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में उन 9 एजेंसियों की सूची भी जारी की गई है, जो आपके कंप्यूटर की कभी भी जांच कर सकेंगी। आदेश के मुताबिक देश की ये सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में जेनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को देख सकता है।
सरकार निभा रही ‘घर-घर मोदी’ का वादा
दरअसल गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके सीबीआई और इनकम टैक्स समेत 9 जांच एजेंसियों को इसका कानूनी अधिकार दे दिया है। इनमें सीबीआई, आईबी, आईटी विभाग, रॉ, ईडी और दिल्ली पुलिस भी शामिल हैं। इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले जांच के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर हमला भी बोला जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार इस फैसले से ‘घर-घर मोदी’ का अपना वादा निभा रही है।
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