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IPL 2021 सस्पेंड होने के बाद अब सट्टेबाजी की आशंका, दो सटोरिए गिरफ्तार

locationनई दिल्लीPublished: May 06, 2021 11:11:46 am

2 मई को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के मैच के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में सट्टेबाजी के मकसद से अवैध रुप से प्रवेश करने को लेकर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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नई दिल्ली। दो मई को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के मैच के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में सट्टेबाजी के मकसद से अवैध रुप से प्रवेश करने को लेकर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मैच के दौरान, दिल्ली पुलिस के एक उप निरीक्षक ने कृष्ण गर्ग और मनीष कंसल को देखा और उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद दोनों व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। दिल्ली में उल्लंघन के दो दिन बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल को स्थगित कर दिया, इसके बाद आठ प्रतिस्पर्धी टीमों में से चार ने अहमदाबाद और दिल्ली में पॉजिटिव केस की रिपोर्टिंग की।

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एफआईआर में बताया गया कि 2 मई को एसआरएच बनाम आरआर मैच के दौरान लगभग 7.30 बजे जब एसआई (सब-इंस्पेक्टर) और साथ वाले कर्मचारी गेट नंबर 8 से वीआईपी लाउंज में जा रहे थे । उन्होंने वीआईपी लाउंज गैलरी में दो युवकों को उनके मास्क चेहरों के बजाय गर्दन पर लटका देखा । संदेह करते हुए, एसआई ने उन्हें अपने मास्क लगाने के लिए कहा और उनसे उनकी उपस्थिति के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा युवकों में से किसी ने नहीं कहा कि एक उचित स्पष्टीकरण (एसआईसी) दे सकता है। एक युवक कृष्ण गर्ग ने कहा कि उसके पास एक वैध मान्यता कार्ड है। एसआई ने उसे यह दिखाने के लिए कहा और उसने उसे दिखाया। कार्ड पर जूनियर सहायक और सीओएमपी एसडीएमसी हेल्थ और सीरीयल नंबर 0204 लिखा था। एसआई ने जब एसडीएमसी कार्ड दिखाने को कहा इसके बजाय दोनों लडक़े भागने लगे। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया।

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एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस ने दोनों लडक़ों के मान्यता कार्ड को सत्यापित करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एफआईआर में कहा गया है कि दोनों से पूछताछ करने पर पता चला कि वे किसी भी विभाग से नहीं थे, लेकिन उन्होंने सट्टेबाजी के उद्देश्य से अवैध माध्यमों से मान्यता कार्ड हासिल कर लिए थे। दोनों व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 468, 471, 188, 269, 120इ, 34 की धारा 419, और 4 महामारी अधिनियम, 51 इ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड मानदंडों को धोखा देने और तोडऩे के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है।

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