scriptखलनायक नाना – नातिनों से करता था बलात्कार | Nana, accused of raping the grandchildren, imprisoned for ten years | Patrika News

खलनायक नाना – नातिनों से करता था बलात्कार

locationइटारसीPublished: Aug 29, 2019 07:37:44 pm

Submitted by:

krishna rajput

नातिनों से दुष्कर्म के आरोपी नाना को दस साल की कैददो साल पुराना है मामला

Nana, accused of raping the grandchildren, imprisoned for ten years, jugjment, itarsi

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इटारसी. दो साल पुराने दुष्कर्म के मामले में गुरूवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति सिंह ने आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी नाना अपनी ही नातिनों के साथ दुष्कर्म करता था। परेशान होकर घर से भागने के बाद जब दोनों नातिन बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंची तब मामला उजागर हुआ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने बताया कि पीडि़त बालिकाएं जिनकी उम्र 10 वर्ष एवं 13 वर्ष थी अपने माता-पिता एवं नाना-नानी के साथ निवास रहती थीं। माता-पिता एवं नानी मजदूरी पर चले जाते थे, तब सगा नाना उनका लैंगिक शोषण करता था। एक पीडि़ता ने बताया कि नाना ने उसके साथ सूखी सेवनियां तथा इटारसी स्थित निवास पर भी दुष्कर्म किया है। आरोपी धमकी देता था कि यदि किसी को बताया तो उन्हें मार डालेगा।
– ऐसे आया मामला सामने
नाना की हरकतों से परेशान होकर 14 जून २०17 को दोनों पीडि़ता घर छोड़कर चली गईं। दोनों बालिकाओं के साथ उनकी छोटी बहन भी घर से चली गयी थी। तीनों बहनें रेल्वे स्टेशन इटारसी से ट्रेन में बैठकर भोपाल पहुंचीं। भोपाल स्टेशन पर तीनों रेल्वे चाइल्ड लाइन की टीम को मिली। यहां काउंसिलिंग में दो पीडि़त बालिकाओं ने बताया कि उनके नाना के द्वारा लैंगिक शोषण करता था। टीम के द्वारा बाल कल्याण समिति भोपाल को प्रतिवेदन भेजने के बाद बाल कल्याण समिति ने तीनों बालिकाओं का मेडिकल जेपी अस्पताल भोपाल में कराया। इसके बाद समिति ने महिला थाना जहांगीराबाद भोपाल को एक लिखित आवेदन कार्रवाई के लिए दिया। इसके आधार पर महिला थाना भोपाल में रिपोर्ट दर्ज की गयी। इस मामले में इटारसी पुलिस ने मामले की जांच की।
– आरोपी को भेजा जेल
आरोपी को नाबालिग नातिनों के साथ किए गए अपराध के लिए धारा 376(2)(एफ)(आई)(एन) भादवि एवं धारा 6 पासको अधिनियम के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 500-500 रुपए अर्थदंड से दण्डित किया। जान से मारने की धमकी दिए जाने पर धारा 506 भादवि के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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