रेलवे स्टेशन पर हर दिन उड़ती हैं नियमों की धज्जियां..
इटारसीPublished: Jan 22, 2020 09:31:53 pm
-स्टूल और टेबिलों पर खाने का कारोबार,
-अनदेखी कर रहे हैं जिम्मेदार अफसर
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इटारसी। भारतीय रेलवे के ए-ग्रेड स्टेशन इटारसी में खानपान सामग्री बेचने वाले वेंडरों ने नियम कायदे सब ताक पर रख दिए हैं। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वेंडर अब स्टॉल छोड़कर ट्रेन के डिब्बों के सामने स्टूल और अन्य सामानों पर खानपान सामग्री रखकर बेच रहे हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर खुलेआम नियमों की हर दिन धज्जियां उड़ते देखी जा सकती हैं जबकि इसकी रोकथाम के लिए स्टेशन प्रबंधक, डीसीआई और हेल्थ इंस्पेक्टर जैसे अफसर यहां है।
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कोच में हो जाती है एंट्री
खानपान सामग्री का यह काम अकेले स्टूलों अथवा चबूतरों पर सामान रखकर नहीं होता है बल्कि रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों के कोचों में भी बेधड़क होता है। वैंडर खानपान सामग्री लेकर कोचों में चढ़ जाते हैं और टे्रन चलने पर उतर जाते हैं। जबकि स्टेशन पर आने-जाने वाली किसी भी ट्रेन में वेंडरों को खानपान सामग्री लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
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ताक पर रहती है गुणवत्ता
अनाधिकृत तरीके से सामान बेचने वाले बाहरी लोग खानपान सामग्री में किसी तरह की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते हैं। इन हालातों में कोच में ऐसी खानपान सामग्री लेना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है क्योंकि उनके पास सामान बेचने वाले की कोई पहचान भी नहीं होती है। लाइसेंसी स्टॉलों से खानपान सामग्री खरीदने पर यात्री शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
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यह है प्रावधान
रेल नियम के मुताबिक स्टेशन पर खानपान सामग्री चलते हुए नहीं बेची जा सकती है उसका विक्रय स्टॉल से ही किया जाएगा। ट्रेन के सामने खड़े रहकर या फिर ट्रेन के कोचों में जाकर खानपान सामग्री बेचना प्रतिबंधित है। ऐसा करते पकड़ाने पर जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है।
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एक नजर में इटारसी जंक्शन
स्टेशन का दर्जा- ए ग्रेड स्टेशन
ट्रेनों की संख्या- करीब 20०
यात्री आवागमन- करीब 5 लाख प्रतिदिन
प्लेटफॉर्मों की संख्या-०७
स्टॉलों की व्यवस्था- करीब २५
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इनका कहना है
वास्तव में यह बहुत बड़ी समस्या है। जिसको जहां मन होता है वहां स्टूल व अन्य सामान रखकर खाद्य सामग्री बेच रहा है। तीन जिम्मेदार अधिकारी होने के बावजूद वे इस पर लगाम नहीं कस रहे हैं। इस मामले को मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखेेंगे।
राजा तिवारी, सदस्य डीआरयूसीसी भोपाल
कोई भी खानपान सामग्री केवल स्टॉल से ही बेची जा सकती है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह नियम विरुद्ध है। हम ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे।
नवदीप अग्रवाल, सीनियर डीसीएम भोपाल