-पास/पीटीओ जारी होने के नियम में बदलाव-जबलपुर जोन के 58 हजार कर्मचारियों के पास है पीटीओ/पास सुविधा
इटारसी। भारतीय रेलवे में
काम करने वाले 16 जोनों के लाखों कर्मचारियों के लिए पास अथवा प्रीविलेज टिकट ऑर्डर यानी पीटीओ लेना अब और आसान हो गया है। रेलवे बोर्ड ने पास/पीटीओ की सात दिन पहले आवेदन करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। बोर्ड ने आवेदन की तारीख में ही पास/पीटीओ जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा एसी शेड और डीजल शेड जैसे बड़े उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा जहां अभी एक दिन में पास/पीटीओ जारी नहीं किया जाता है।
अभी 7 दिन में बनता है पास/पीटीओ
रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी को यदि पास/पीटीओ जारी कराना है कि तो उसे अपने विभाग प्रमुख को 7 दिन पहले आवेदन करना होगा। 7 दिन की मियाद पूरी होने के बाद विभाग प्रमुख की तरफ से आवेदक रेलकर्मी को पास/पीटीओ जारी किया जाता है। इमरजेंसी मामलों में ही 3 दिन पहले आवेदन करने पर पास/पीटीओ जारी करने की छूट है। एक सप्ताह का समय लगने से कर्मचारी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
आवेदन के दिन ही जारी होगा पास/पीटीओ
रेलकर्मियों को 7 दिन के इंतजार की झंझट से बचाने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक ही दिन में पास/पीटीओ जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश सभी मंडल मुख्यालयों में पहुंच चुके हैं। रेलवे बोर्ड के आदेश में साफ कहा गया है कि जिस दिन रेलकर्मी पास/पीटीओ के लिए आवेदन देगा उसी दिन उसे पास/पीटीओ जारी किया जाएगा। जबलपुर जोन में काम करने वाले 58 हजार रेल कर्मचारी पास/पीटीओ की सुविधा लेते हैं। इस निर्णय के बाद उन्हें पास/पीटीओ के लिए 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
किसने क्या कहा
रेलवे बोर्ड के इस बदलाव का लाभ बड़े उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को जरुर मिलेगा जहां पर अभी एक दिन में पास/पीटीओ नहीं दिए जाते हैं।
गुंजन गुप्ता, सीपीआरओ जबलपुर