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जिला कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में सुनाई सजा
अश्लीलता पर दया की गुंजाइश नहीं, आरोपी को पांच साल जेल
यह है मामला-
जिला अदालत ने एक फैसले में कहा कि नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व अश्लीलता करने वाले पर सजा के मसले में दया नहीं की जा सकती। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आरपी सोनी ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोप में बरेला थाना क्षेत्र निवासी युवक को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 8 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। 17 सितंबर 2016 को शाम 7 बजे बरेला थाना अंतर्गत 12 वर्षीय बालिका अपने घर जा रही थी। राह मेंं चरण सिंह नामक युवक ने उसे पकड़ लिया। उसका मुंह दबा कर उसके साथ अश्लील हरकतें, छेडख़ानी करने लगा। किसी की आहट पाकर आरोपित बालिका को छोडकऱ भाग गया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।
यहां कट्टा रखने पर एक साल की जेल
जिला अदालत ने कट्टा रखने के आरोपी को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जेएमएफसी अरविंद सिंह की कोर्ट ने पीएसएम कॉलेज परिसर निवासी युवक को आम्र्स एक्ट के तहत अपराधी करार दिया। आरोपी पर एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन के अनुसार 18 जून 2008 को गढ़ा पुलिस ने सूचना पर मेडिकल कॉलेज परिसर में मकसूद को कट्टा लेकर अपराध की नीयत से घूमते पकड़ा। उसके पास से एक 12 बोर का कट्टा जब्त किया।