जबलपुरPublished: Oct 18, 2021 09:23:15 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट का निर्देश
Jabalpur High Court
जबलपुर. हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग के रिटायर्ड सब इंजीनियर से ब्याज के रूप में वसूले गए 2 लाख 37 हजार 344 रुपए एक माह में वापस करने का निर्देश दिया। जस्टिस नंदिता दुबे ने राज्य सरकार व सिंचाई विभाग को नोटिस जारी किया। छह सप्ताह में जवाब मांगा। रीवा जिला निवासी सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त अरुण कुमार सिंह की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि वे 31 मई 2021 को रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद विभाग ने उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 7 लाख 18 हजार 242 रुपए की वसूली कर ली। इसमें 2 लाख 37 हजार 344 रुपए ब्याज के रूप में वसूले गए। वसूली आदेश में कहा गया कि 20 वर्ष पूर्व उनके वेतन निर्धारण में गलती होने से उन्हें अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। तर्क दिया गया कि वेतन निर्धारण के लिए सहायक यंत्री जिम्मेदार नहीं है। अतिरिक्तभुगतान की गई राशि को उसके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल नहीं किया जा सकता। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने ब्याज के रूप में वसूली गई राशि लौटाने का निर्देश दिया।