scriptCourt verdict : नाबालिग से सामूहिक बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को 20 साल की सजा | 2 get 20-year jail for minor gang rape in jabalpur | Patrika News

Court verdict : नाबालिग से सामूहिक बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को 20 साल की सजा

locationजबलपुरPublished: Jul 03, 2019 09:37:49 pm

Submitted by:

tarunendra chauhan

न्यायालय ने 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

Allahabad Highcourt

इलाहाबाद हाईकोर्ट

जबलपुर. पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने नाबालिग से सामूहिक बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2017 को कुंडम क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी पानी भरने के लिए हैंडपंप पर गई थी। उसी समय एक किशोर आया और हैंडपंप पर चढकऱ तबेले से पानी लेकर हाथ धोने लगा, उसने मना किया तो किशोर उसके साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के बाद वह उसके बाल पकडकऱ बाड़ी में घसीटकर ले गया। वहां पर उसके साथ जबरदस्ती की। कुछ देर बाद इमरत सिंह भी आ गया वह भी उसके साथ अश्लीलता करने लगा। कुछ दूरी पर खड़े होकर राजेश सिंह यह देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है।

पुलिस ने इस मामले में किशोर, इमरत सिंह और राजेश सिंह के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने तर्क दिया कि आरोपियों ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हो चुकी है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने इमरत सिंह और राजेश सिंह को 20-20 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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