पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
ढाई साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को बीस साल की जेल
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) मेरी माग्रेट फ्रांसिस डेविड की कोर्ट ने रांझी थाना क्षेत्र निवासी आरोपी राजेन्द्र उर्फ छोटू केवट को 16 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप 25 हजार रुपए प्रदान करने के भी आदेश दिए।
अभियोजन के अनुसार पीड़ित बच्ची की मां ने 20 अप्रेल 2020 को थाना रांझी में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अनुसार 17 अप्रेल 2020 को दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी ढाई साल की बेटी को नहला कर उसे तैयार करने गैलरी में ले गई। वहां उसे खड़ा करके उसके लिए दूध की बोटल लेने अंदर किचन में गई थी। जब वापस आई तो बेटी वहां नहीं थी। बच्ची को आरोपी छोटू छत पर ले गया और उससे दरिंदगी की। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी छोटू को भादवि की धारा 376(ए,बी) के तहत 20 वर्ष का कारावास एवं 16 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
इधर, नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत
मझौली के बनखेड़ी गांव निवासी एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई। उसका शव उसके ससुराल में फंदे पर लटका मिला। सूचना पर बेटी की ससुराल पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। जांच के बाद मझौली पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। सिहोरा एसडीओपी भावना मरावी ने बताया कि ग्राम बनखेड़ी निवासी रंजीत सिंह का विवाह दो माह पहले ग्राम गूड़ा ढीमरखेड़ा निवासी कैलाश सिंह की बेटी राधा (21) से हुआ था। राधा के ससुराल वालों ने मंगलवार को उसका शव फंदे पर लटका देख पुलिस और मायके वालों को सूचना दी। राधा के पिता कैलाश सिंह ने पुलिस को बताया कि शादी के 15 दिन बाद से ही पति और ससुर उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे थे। कैलाश सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सोमवार रात राधा को फोन किया था। इस पर रंजीत ने राधा से विवाद किया था। उन्होंने दोबारा फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। मंगलवार सुबह राधा के ससुराल से उन्हें फोन आया।