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आचार संहिता के बीच 25 हजार का लेबर एलांउस !

locationजबलपुरPublished: May 03, 2019 11:44:00 pm

Submitted by:

Mayank Kumar Sahu

विवि ने जारी किया एक मुश्त लेबर अलाउंस, यहां लगी आचार संहिता, उठे सवाल! तृतीय श्रेणी को 25 हजार, चतुर्थ को 15 हजार वार्षिक होगा भुगताऩ, वेतन के अलावा मिलेगी राशि, आदेश के बाद बवाल खड़ा हो गया

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जबलपुर।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को एक मुश्त वार्षिक लेबर अलाउंस (श्रमसाध्य भत्ता) दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आशय के आदेश जारी किए गए है। आदेश के बाद बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि एक तरफ प्रदेश में आचार संहिता लागू है। इस बीच विवि प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को 15 से 25 हजार रुपए भत्ते में देने के आदेश पारित किया है। वहीं दूसरी और वित्त विभाग भी इस निर्णय को लेकर हैरान है। बताया जाता है विवि नेकर्मचारियों की मांग पर कार्यपरिषद में हुए निर्णय के तहत लेबर अलाउंस देने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 25 हजार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 15 हजार रुपए श्रमसाध्य भत्ता वार्षिक दिया जाएगा। उक्त आदेश 1अप्रैल 2019 से प्रभावी माना जाएगा। वहीं शर्त लगाई गई है कि लेबर अलाउंस के अतिरिक्त अब किसी भी प्रकार अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा। कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार अवकाश दिवस पर बुलाए जाने पर अब न तो एवजी अवकाश या भत्ता दिया जाएगा

काम करो या न करो मिलेगा पैसा

विवि द्वारा सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है जिन्हें वेतन के अलावा हर साल एक मुश्त रकम दी जाएगी क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अतिरिक्त कार्य नहीं करते हैं। जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता अभी लागू है विवि का कार्य क्षेत्र जबलपुर के अलावा कटनी, मंडला, बालाघाट, छिदंवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी आते हैं। कई जिलों में अभी चुनाव होने शेष हैं। ऐसे में आदेश जारी करने के लिए शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग से निर्णय लेना था लेकिन विवि प्रशासन ने ऐसा नहीं किया।

विवि की माली हालत खराब, कहां से आएगा पैसा

विश्वविद्यालय प्रशासन की वैसे ही माली हालत खराब है। शासन से 7 करोड़ की ग्रांट नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी हर साल इस भत्ते से 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार विश्वविद्यालय प्रशासन पर आएगा। इस राशि की व्यवस्था कहां से की जाएगी। लेकिन इसका बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

-निर्णय लेने के पूर्व वर्तमान परिस्थितियों से विवि प्रशासन को अवगत कराया गया था। समन्वय समिति में मंजूरी के बाद ही आदेश लागू होना चाहिए। आदेश कैसे जारी कर दिए इस संबंध में जानकारी नहीं है।

-सुरेश कतिया, फाइनेंस कंट्रोलर रादुविवि

आचार संहिता लागू है ऐसे में आदेश जारी नहीं हो सकते। इसके लिए शासन की मंजूरी लेना भी आवश्यक है। विभाग इस पर आपत्ति लेगा।

-एवी पाठक, संयुक्त संचालक संपरीक्षा विभाग

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