scriptरिटर्न भरने की 31 दिसंबर अंतिम तिथि, देरी पर पेनाल्टी का प्रावधान | 31st December last date for filing IT return, penalty for delay | Patrika News

रिटर्न भरने की 31 दिसंबर अंतिम तिथि, देरी पर पेनाल्टी का प्रावधान

locationजबलपुरPublished: Nov 30, 2021 02:13:13 pm

Submitted by:

Lalit kostha

रिटर्न भरने की 31 दिसंबर अंतिम तिथि, देरी पर पेनाल्टी का प्रावधान

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IT return

जबलपुर। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आयकर विभाग करदाताओं को अलर्ट कर रहा है। उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजा जा रहा है। अधिकृत ईमेल पर संदेश आ रहा है। जबलपुर में आयकर आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत करदाताओं को भी यह अलर्ट मिलने लगा है। ऐसे में अब लोग रिटर्न दाखिल करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। करदाता खुद अथवा कर सलाहकारों के जरिए रिटर्न जमा करने लगे हैं। निर्धारण वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2021-22 में जिन लोगों का ऑडिट नहीं होता, उन्हें 31 दिसंबर 2021 तक अपनी रिटर्न को दाखिल करना है। वहीं जिन व्यवसाइयों के लेखों का ऑडिट होता है उन्हें 15 जनवरी 2022 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट और 15 फरवरी तक रिटर्न जमा करना अनिवार्य है।

कोविड के कारण मिला था अतिरिक्त समय
रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की यह तिथियां कोरोना की वजह से बढ़ाई गईं थीं। जिन्हें ऑडिट नहीं कराना होता, ऐसे करदाताओं की रिटर्न जुलाई के अंत तक जमा करनी होती है। लेकिन इस तिथि को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। बाद में इसे 31 दिसंबर कर दिया गया। इसी प्रकार ऑडिट रिपोर्ट वालों को 30 सितंबर तक इसे जमा करना होता है। तिथि को पहले अक्टूबर फिर 15 जनवरी 2022 किया है।

आपके हर सवाल का जवाब एफएक्यू
बिना ऑडिट वाली रिटर्न की अंतिम तिथि क्या है।
इस रिटर्न को 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं।
तय तिथि के बाद कितनी पेनल्टी लगाई जाती है।
यह पेनल्टी एक हजार से 10 हजार रुपए तक है।
लेट रिटर्न के और क्या नुकसान हो सकते हैं ।
लेट रिटर्न में कोई संशोधन नहीं किए जा सकते।

पोर्टल पर सुविधा
करदाताओं को आयकर विभाग के पोर्टल पर एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें अपने पैन से संबंधित सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन को देखा जा सकता है। इसका अवलोकन करने के उपरांत ही रिटर्न दाखिल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। समय पर रिटर्न रिपोर्ट जमा करने से कई फायदे हैं।
– शिशिर नेमा, कर सलाहकार

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