मध्यप्रदेश शासन की ओर से नर्सिंग काउंसिल में रखे हुए प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता के समस्त रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए गए थे जिस पर हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश को रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी गई थी, संपूर्ण रिकॉर्ड के निरीक्षण के उपरांत याचिकाकर्ता की ओर से अपनी निरीक्षण रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जिसमें बताया गया है कि नर्सिंग काउंसिल की ओर से कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड में से 37759 पन्ने गायब हैं, जिनका उल्लेख तो मान्यता की फाइलों में है लेकिन वास्तिवकता में वो कागजात फाइल में नहीं हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि समस्त रिकॉर्ड पेश किया जा चुका है। नर्सिंग काउंसिल की ओर से पेश हुए उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने ग्वालियर हाईकोर्ट की तर्ज पर शेष 453 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए कमेटी बनाने के लिए आग्रह किया गया तो हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पुनः सुनवाई सोमवार को नियत करते हुए नर्सिंग कौंसिल को निर्देश दिये हैं कि गायब दस्तावेज के बारे में स्पष्ट उत्तर पेश करें।