ग्राहकों को खिला रहे थे अमानक पनीर, जांच में चना दाल भी निकली मिलावटी
जबलपुरPublished: Oct 04, 2022 06:47:52 pm
अपर कलेक्टर न्यायालय ने लगाया 60 हजार का जुर्माना, एक माह में राशि जमा करने का आदेश
जबलपुर। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की जांच में पनीर और चना दाल के नमूने अमानक मिलने पर अपर कलेक्टर शेरसिंह मीणा ने डेयरी संचालक और उद्योगपति पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस राशि को जमा करने के लिए उन्हें एक माह का समय दिया गया है। इसी प्रकार किराना व्यापारी पर गुलाब जामुन मिक्स मिथ्याछाप पाए जाने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।
जांच के लिए भोपाल भेजे थे सैम्पल
अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सारिका दीक्षित ने 29 जुलाई 2021 को नेपियर टाउन निवासी रविंदर सिंह सलूजा की डेयरी से पनीर का नमूना लिया था। इसकी जांच लैब में कराई गई, तो अमानक निकला। इसलिए धारा 51 अधिनियम की धारा 51 की शक्तियों का उपयोग करते हुए 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे ने 18 मई 2021 को इंडस्ट्रीयल एरिया रिछाई में मनीष खत्री की इकाई साई कृपा इंडस्ट्रीज की जांच की। इस दौरान वहां से चना दाल के नमूने लिए गए। इसे जांच के लिए भोपाल की लैब भेजा गया, जिसमें अमानक निकला। विभाग ने अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद अनावेदक मनीष खत्री को नोटिस भेजा गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा ने संचालक मनीष पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार भेड़ाघाट चौराहे पर पंकज साहू की किराना दुकान से गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स पैक का नमूना लेकर लैब भेजा गया, जो मिथ्याछाप निकला। पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाकर राशि चालान के माध्यम से एक माह के भीतर जमा करने के आदेश दिए गए।