जबलपुरPublished: Jul 31, 2021 07:54:55 pm
prashant gadgil
जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश
court
जबलपुर. जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब एसी देने पर समर्थ इंडस्ट्रीज और हिताची इंडिया को सेवा में कमी का दोषी पाया। कोर्ट ने अनावेदकों को आदेश दिए कि वे पीडि़त परिवादी को दो माह के भीतर 38 हजार रुपए लौटाए। उसे मानसिक क्लेश के लिए 15 हजार और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपए का भुगतान भी किया जाए। जबलपुर के अधारताल निवासी हसन खान की ओर से परिवाद दायर कर कहा गया कि उसने 23 अप्रैल 2017 को समर्थ इंडस्ट्रीज भंवरताल से 38 हजार रुपए में एसी खरीदा था। लेकिन एसी खराब निकला। बार-बार शिकायत करने के बाद भी विक्रेता ने एसी बदलकर नहीं दिया। इस पर उपभोक्ता अदालत की शरण ली गई। सुनवाई के बाद आयोग ने अनावेदक एसी विक्रेता व निर्माता को सेवा में कमी का दोषी पाकर हर्जाने सहित एसी की कीमत 38 हजार रुपए चुकाने का आदेश दिया है। जबलपुर के अधारताल निवासी हसन खान की ओर से परिवाद दायर कर कहा गया कि उसने 23 अप्रैल 2017 को समर्थ इंडस्ट्रीज भंवरताल से 38 हजार रुपए में एसी खरीदा था। लेकिन एसी खराब निकला।