जबलपुर

सगाई के बाद दुष्कर्म कर रिश्ता तोडऩे का आरोप संगीन, नहीं मिलेगी जमानत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

सगाई के बाद दुष्कर्म कर रिश्ता तोडऩे का आरोप संगीन, नहीं मिलेगी जमानत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

जबलपुरJan 04, 2020 / 08:07 pm

abhishek dixit

Mp High Court Jabalpur

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने जमानत के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सगाई करने के बाद युवती से शारीरिक सम्बंध बनाकर रिश्ता तोडऩे का आरोप संगीन है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की सिंगल बेंच ने इस मत के साथ आरोपी युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया। बेंच ने आरोपी की अर्जी ठुकरा दी।

यह है मामला
अभियोजन के अनुसार रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र स्थित मझियारी गांव निवासी विनय सिंह की सगाई रीवा निवासी 24 वर्षीय युवती से 25 जून 2018 को हुई। सगाई के बाद विनय ने युवती के घर आना-जाना शुरू कर दिया। इस बीच उसने युवती के विरोध के बावजूद यह कहते हुए उससे कई बार शारीरिक सम्बंध बनाए कि दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन, बाद में उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। इस पर पीडि़त पक्ष की ओर से 14 अप्रैल 2019 को रीवा के महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद सात दिसम्बर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी मामले में जमानत पाने के लिए आरोपी विनय की ओर से अर्जी पेश की गई। अधिवक्ता पीएस गहरवार ने आवेदक को निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया। उप-शासकीय अधिवक्ता कुश सिंह ने अर्जी का विरोध किया।

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