फैसला
अदालत ने 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट के आरोपी को डेढ़ साल की सजा
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने कोर्ट को बताया कि 24 मई, 2018 की रात करीब 8-8.30 बजे पीडि़ता मजदूरी करके सहेलियों के साथ अपने घर जा रही थी, तभी गांव के ही सुनील ठाकुर ने राम ङ्क्षसह के खेत के सामने उसका रास्ता रोका। उससे कहा कि रात में उसके साथ रुक कर शारीरिक सम्बंध बनाए, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। आरोपी ने गलत नीयत से उसका हाथ मरोड़ा और गला दबाने लगा। पीडि़ता की सहेलियां उसे बचाने लगीं तो अभियुक्त ने उसे सीने पर घूंसा मारा। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए, जिन्हें देखकर अभियुक्त सुनील भाग गया। पीडि़ता की शिकायत पर बेलखेड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन, 2 गिरफ्तार
जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर शहर में तफरीह कर रहे दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घमापुर पुलिस ने बताया कि रावतजी का बाड़ा निवासी जय पासी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ जिला दंडाधिकारी ने 2 फरवरी को जिला बदर के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद वह शहर में घूम रहा था। गोराबाजार पुलिस ने भी जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले नई बस्ती कजरवारा निवासी राहुल चौधरी उर्फ नट्टू को चाकू के साथ गिरफ्तार किया।