मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त तय
जबलपुर•Aug 07, 2020 / 07:58 pm•
prashant gadgil
High Court of Madhya Pradesh
जबलपुर. हाईकोर्ट ने झोलाछाप डॉक्टर होने के आरोपी जबलपुर के डॉ. जीतेंद्र सिंह वर्मा की अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए जारी नोटिस का जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त तय की। जबलपुर निवासी ऋषिकेश सराफ की ओर से अधिवक्ता परितोष गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तर्क दिया कि कोरोना काल में झोलाछाप बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। कोरोना के लक्षणों सर्दी-खांसी के आधार पर झोलाछाप मनमाना इलाज करके मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से कई झोलाछाप के क्लीनिक पर छापामार कार्रवाई की गई। एफआईआर भी दर्ज कराई गई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली, इंटरवीनर्स की ओर से अधिवक्ता आरके संघी, पराग एस. चतुर्वेदी, केसी घिल्डियाल, विकास मिश्रा, प्रतीक जैन व आदित्य गुप्ता ने पक्ष रखा। इसी मामले में फर्जी डिग्री का खुलासा होने के बाद कोर्ट ने डॉ. वर्मा की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए उसे नोटिस जारी किया था।
Home / Jabalpur / झोलाछाप डॉक्टर के आरोपी को नोटिस का जवाब देने के लिए मिली मोहलत