नर्मदा जिनिंग एंड प्रेसिंग मिल हरदा की ओर से संशोधित याचिका में कहा गया कि उन्हें फैक्ट्री की जमीन सरकार ने 30 साल की लीज पर दी। 31 मार्च 2019 को लीज समाप्त हो गई। याचिकाकर्ता ने लीज होल्ड जमीन को फ्री होल्ड करने का आवेदन दिया। इसे निरस्त कर सरकार ने 16 मार्च 2020 को उक्तजमीन खाली करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के खिलाफ याचिका लम्बित ही थी कि फ्री होल्ड किए जाने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को दरकिनार कर 12 मई 2020 को हरदा नगर निगम ने जमीन पर कब्जे के आदेश जारी कर दिए। इसी आदेश को याचिका में निरस्त करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय अग्रवाल, श्रमिकों की ओर से अधिवक्ता मनोज शर्मा, हरदा नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह व अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा और सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता ए. राजेश्वर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा।