जिले के बरेला में अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनी को तोड़ने के लिए एसडीएम और पुलिस विभाग के अधिकारी शुक्रवार की दोपहर पहुंचे। यहां बिल्डर बिना किसी अनुमति के प्लॉट की बिक्री की जा रही थी।
सारे रिकार्ड की छानबीन की गई तो पता चला कि बिल्डर ने नगर एवं ग्राम निवेश सहित किसी भी विभाग की अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं किया है।
ग्राम सिलगौर बरेला में हरिशंकर पटेल 1.48 हेक्टेयर भूमि पर टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग व विकास अनुज्ञा के बगैर अवैध रूप से प्लाट की बिक्री कर रहा था।
अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर नमः शिवाय अरजरिया, तहसीलदार जबलपुर एवं डीएसपी जबलपुर की उपस्थिति में अवैध निर्माण दीवार एवं गेट को हटाया गया।
मौके पर कोई भी पक्का निर्माण यानी भवन आदि नहीं था इसलिए कॉलोनी के गेट और अन्य निर्माण को तोड़ा गया।