scriptADPO recruitment will be subject to the final decision of the Court | हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के आधीन होगी एडीपीओ भर्ती | Patrika News

हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के आधीन होगी एडीपीओ भर्ती

locationजबलपुरPublished: Dec 02, 2022 06:55:06 pm

Submitted by:

prashant gadgil

संशोधित परीक्षा कार्यक्रम काे चुनौती से जुड़ा मामला

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जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिये एडीपीओ भर्ती प्रक्रिया को विचारधीन याचिका के अंतरिम निर्णय के अधीन कर दिया। यह मामला संशोधित परीक्षा कार्यक्रम काे चुनौती से जुड़ा है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को तय की गई है। इस बीच पीएससी को मामले में अपना जवाब पेश करने के कहा गया है।याचिकाकर्ता सतना निवासी मनीष कुमार पाठक सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि एडीपीओ भर्ती परीक्षा पीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है। 7 जून, 2021 को इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जारी विज्ञापन में पाठ्यक्रम भी संलग्न किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया। पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी कर ली। लेकिन बाद में कुछ कारण से लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही 30 अगस्त, 2022 को नए सिरे से संशोधित विज्ञापन निकाला गया और इस बार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के साथ ही 10 नए अधिनियम जोड़ दिए गए।

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