news facts-
– तीन साल में अदालत की दहलीज तक पहुंचे ही नहीं बारह लाख झगड़े
– राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कारगर कोशिश से पहले ही निपटे
– समझौते से विवाद सुलझाने में समय-पैसे दोनों की बचत
गरीबों को प्राधिकरण देता है मदद
नेशनल लोक अदालत में समझौते के जरिए अपना केस निपटवाने के लिए गरीबों को नि:शुल्क कानूनी मदद के मकसद से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल हेल्प लाइन टोल फ्री नम्बर जारी किया है। कार्यदिवस में 10.30 बजे से 5.30 बजे तक टोल फ्री नम्बर 15100 पर डायल कर हेल्प लाइन की मदद ली जा सकती है। प्राधिकरण कानूनी जागरुकता जगाने व गरीब पक्षकारों को नि:शुल्क कानूनी मदद मुहैया कराने में अग्रणी सरकारी संस्थान है। 547, साउथ सिविल लाइंस, पचपेढ़ी जबलपुर में इसका मुख्यालय है। प्राधिकरण के पास आने वाले आवेदनों के अनुरूप कानूनी मदद तो की ही जाती है। गरीबों को नि:शुल्क कानूनी मदद उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण ने टोल फ्री हेल्प लाइन भी जारी की है।
इन मामलों में होता है समझौता
आपराधिक शमनीय प्रकरण, लिखित पराक्रम्य अधिनियम की धारा 131 के तहत चेक बाउंस का मामला, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, वैवाहिक, वित्त सम्बंधी, भूमि अधिग्रहण, पेंशन से सम्बंधित, राजस्व व दीवानी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन मामले।
यह है स्थिति
नेशनल लोक अदालत में राज्य में निपटे मामले (प्रि-लिटिगेशन के मामले)
2016 -848744
2017 -212237
2018 – 156456
तीन साल में निपटे कुल विवाद—1217437