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गांव की सीमा में तीन माह के अंदर लगाओ स्थायी चिन्ह

locationजबलपुरPublished: Mar 08, 2020 07:06:34 pm

Submitted by:

sudarshan ahirwa

हाईकोर्ट का नरसिंहपुर कलेक्टर को निर्देश

High Court

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर कलेक्टर से कहा है कि गाडरवारा तहसील के गांव रामखेड़ी की सीमा पर स्थायी सीमाचिन्ह लगाए जाएं। इसके लिए पूर्व निर्मित कमेटी अथवा नए सदस्यों की कमेटी के जरिए तीन माह के अंदर यह कार्य कर लिया जाए। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस वीके शुक्ला की डिवीजन बेंच ने याचिका का निराकरण करते हुए यह निर्देश दिए।

नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के चीचली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत इमलिया बघौरा की सरपंच पुष्मा ममार ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि इमलिया ग्राम पंचायत की सीमा में कई गांव आते हैं। ये सभी गांव एक-दूसरे से लगे हुए हैं। लेकिन, इनमें से रामखेड़ी गांव की सीमा पर स्थायी सीमाचिन्ह प्रशासन ने नहीं लगाए। अधिवक्ता प्रणय वर्मा ने तर्क दिया कि इसके चलते गांव की सीमा का निर्धारण करना काफी मुश्किल हो रहा है। गाडरवारा तहसीलदार ने सात जून 2018 को आदेश जारी कर गांव के स्थायी सीमाचिन्ह लगाने के लिए विभिन्न कमेटी गठित करने को कहा। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एचके उपाध्याय ने उक्त आदेश का परिपालन करवाने का आश्वासन दिया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीन माह के अंदर उक्त आदेश का पालन करने का निर्देश देकर याचिका का पटाक्षेप कर दिया।

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