फोन लगाने की बात कही और भाग गया था
सिविल लाइंस टीआइ जीएस मर्सकुले ने बताया कि नौ अक्टूबर 2018 को अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने चरगवां थाने में दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में गुबराकला बेलखेड़ा निवासी रामसागर गलबले को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में चार वर्ष व दो वर्ष के कठौर कारावास सहित दस हजार व पांच हजार के अर्थ दण्ड से दंडित किया था। खुले न्यायालय में आरोपी को सजा सुनकर सुनाया गया। रामसागर गलबले ने अर्थदंड के लिए परिजन को फोन लगाने की बात कही और भाग गया था।