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जबलपुर

मध्यप्रदेश में यहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश पर लगा प्रतिबंध, आतिशबाजी पर भी लगी रोक

जिले में धारा 144 जारी, नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी

जबलपुरDec 04, 2019 / 11:20 pm

abhishek dixit

मध्यप्रदेश में यहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश पर लगा प्रतिबंध, आतिशबाजी पर भी लगी रोक

मध्यप्रदेश में यहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश पर लगा प्रतिबंध, आतिशबाजी पर भी लगी रोक

जबलपुर. जिले में प्रभावशील धारा 144 के तहत पांच से आठ दिसम्बर तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान पटाखा दुकानें भी बंद रहेंगी। यही नहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश भेजना और शेयर करना भी अपराध माना जाएगा। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व से प्रभावशील प्रतिबंधात्मक उपायों के अलावा अलग से एक आदेश जारी कर आठ दिसंबर तक पटाखा चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में इस अवधि के दौरान सभी पटाखा दुकानों को बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप, फेसबुक, ट्वीटर जैसे सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर सांप्रदायिक, आपत्तिजनक एवं उद्वेलित करने वाले संदेश, फ ोटो, ई-मेल तथा आडियो एवं वीडियो शेयर करने, कमेंट करने और फ ारवर्ड करने की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आदेश के उल्लंघन पर दोषी लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

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