आदेश में कहा गया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व से प्रभावशील प्रतिबंधात्मक उपायों के अलावा अलग से एक आदेश जारी कर आठ दिसंबर तक पटाखा चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में इस अवधि के दौरान सभी पटाखा दुकानों को बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप, फेसबुक, ट्वीटर जैसे सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर सांप्रदायिक, आपत्तिजनक एवं उद्वेलित करने वाले संदेश, फ ोटो, ई-मेल तथा आडियो एवं वीडियो शेयर करने, कमेंट करने और फ ारवर्ड करने की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आदेश के उल्लंघन पर दोषी लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।