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चुनाव आयोग के काम मे लगे बीएलओ के तबादले पर रोक

locationजबलपुरPublished: Sep 22, 2021 07:39:20 pm

Submitted by:

prashant gadgil

हाईकोर्ट ने याचिका का किया निराकरण

Jabalpur High Court

Jabalpur High Court

जबलपुर . मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के कार्य मे लगे बीएलओ (विकासखंड स्तर अधिकारी) के तबादले पर रोक लगा दी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष मतदाता परिचय-पत्र के कार्य संबंधी दस्तावेज पेश करने की स्वतंत्रता दी। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया। नरसिंहपुर निवासी नवीन कुमार सोनी की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा व अमित स्थापक ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता शासकीय प्राथमिक शाला, नंदवाडा से शासकीय प्राथमिक स्कूल, भीमलवाडा स्थानांतरित किया गया है। उसका मूल पद हेड मास्टर का है, लेकिन वह विधिवत आदेश से आधार पर बीएलओ के रूप में सेवा देता चला आ रहा है। चुनाव आयोग की अनुमति के बिना उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ऐसा किया गया। इसी तबादला आदेश को याचिका में चुनौती दी गई। तर्क दिया गया कि बीएलओ का कार्य मतदाता परिचय-पत्र आदि बनाने का होता है। इसके अलावा जहां याचिककार्ता का तबादला किया गया है, वहां कोई पद रिक्त नहीं है। ऐसे में वह ज्वाइनिंग कैसे देगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बीएलओ के रूप में कार्यरत रखे जाने की व्यवस्था दे दी।

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