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‘धमकी के कारण की थी शादी,
अब माता-पिता के साथ ही रहूंगी’
पीडि़त युवती ने हाईकोर्ट में कहा
मप्र हाईकोर्ट में पुलिस द्वारा पेश की गई 23 वर्षीय युवती ने बताया कि याचिकाकर्ता ने उसे धमकी व दबाव देकर उसे विवाह करने को मजबूर किया था। ओपन कोर्ट में युवती ने कहा कि वह अपनी मर्जी से माता-पिता के साथ रह रही है और उन्हीं के साथ रहेगी। जस्टिस नंदिता दुबे की कोर्ट ने युवती की इच्छा का सम्मान करते हुए उस अभिभावकों के साथ जाने की इजाजत दे दी।
उल्टा पड़ा दावं
मंडला निवासी मनोज राय उर्फ रिंकू ने यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा था कि उसने मंडला की ही रहने वाली एक युवती से प्रेम विवाह किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी गैरमौजूदगी में युवती के पिता उसे ले गए। इसके बाद से ही वे उसे जबरन बंधक बना कर रखे हुए हैं। अधिवक्ता संजय पटेल ने कोर्ट को बताया कि युवती को घर से निकलने व किसी से बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है। लिहाजा उसे पिता के चंगुल से मुक्त कराया जाए। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया। युवती ने कोर्ट के पूछने पर बताया कि उसे याचिकाकर्ता धमकी देकर अपने साथ ले गया। धमकी से विवश होकर उसे याचिकाकर्ता से विवाह करना पड़ा। लेकिन वह अपनी मर्जी से अपने घर वापस गई। अब वह अपने माता-पिता के साथ ही रहना चाहती है। वह याचिकाकर्ता को अपना पति नहीं मानती। इस पर कोर्ट ने युवती को माता-पिता के साथ जाने की अनुमति दे दी।