ऑड-ईवन खत्म: प्रशासन ने जारी किए संशोधित आदेश, अब 14 घंटे होगा कारोबार
मेट्रो बस-ऑटो को अनुमति, सख्त शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून
सैलून में यह नियम
हेयर कटिंग सैलून पार्लर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। इसके अनुसार बुखार, जुखाम, खांसी, एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेशद्वार पर सेनिटाजर रखना होगा, केश शिल्पी एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हैंड कवर एवं एप्रॉन का उपयोग करना जरूरी होगा।
तीन जोन के अलग-अलग नियम
जिला प्रशासन ने अपने संशोधित निर्देशों नगर निगम क्षेत्र को तीन जोन में विभाजित किया है। पहला कंटेनमेंट जोन, दूसरा बफर और तीसरा ग्रीन जोन। इनकी जानकारी जिला प्रशासन की बेवसाइट पर अपडेट होगी। बफ र जोन में स्टैंड एलोन दुकानें, राज्य शासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानें, मोहल्ला की दुकानें खोली जा सकेंगी। बाजार और बाजार परिसर में स्थित दुकान ऑड-ईवन प्रणाली से खोली जाएंगी। हाथ ठेला पर प्रतिबंध रहेगा। हेयर कटिंग सैलून और पार्लर, पान, गुटखा दुकान भी बंद रहेंगी।
ग्रीन जोन में नहीं रेड सिग्नल
ठ्ठ सरकारी और निजी कार्यालय एवं अन्य स्थान पर पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। ठ्ठ बाजार ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगे। यहां गैर अनुमत गतिविधियों को छोडकऱ सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। ठ्ठ सारे औद्योगिक संस्थान संचालित हो सकेंगे। खेल मैदान में केवल खिलाडिय़ों को अभ्यास के लिए प्रवेश मिलेगा। ठ्ठ यात्री बसों का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जा सकेगा। अंतर राज्य बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। ठ्ठ अनुमति प्राप्त यात्री बसों के संचालन में फि जिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्री बसों को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा। ठ्ठ यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाना भी अति आवश्यक होगा।