जबलपुर

भोपाल के भूमाफिया मुख्तार मलिक को जमानत नहीं

हाईकोर्ट ने अर्जी की खारिज

जबलपुरJul 30, 2021 / 09:12 pm

prashant gadgil

Jabalpur High Court

जबलपुर. हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल के भूमाफिया मुख्तार मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने पुलिस को समुचित कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।आपत्तिकर्ता मोहम्मद आमिर की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने मुख्तार मलिक के जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्तार मलिक ने सरदार जसवीर सिंह, नानक सिंह, बलवंत सिंह, संतोख सिंह, त्रिलोचंन सिंह, लक्ष्मीनारायण वर्मा, अशिफ मामू, अशलम खान उर्फ चोटी के साथ मिलकर अपराध किया है। इसे लेकर भोपाल के कोहेफिजा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इन सभी ने फर्जी नामांतरण पंजी के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करा ली है। अतिरिक्त आयुक्तके समक्ष अपील दायर की गई थी। इस पर विचार के बाद नायब तहसीलदार ने रिकॉर्ड तलब किए थे। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने तहसीलदार के प्रवाचक के साथ लक्ष्मीनारायण वर्मा के साथ मिलकर फर्जी पंजी तैयार कराई थी। सारा मामला साफ होने और एफआइआर दर्ज होने के बावजूद रसूखदार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। यहां तक कि एक आरोपी पकड़ में आया, तो उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। पुलिस की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई। इस तरह के गम्भीर मामले में जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। आपत्ति स्वीकार कर कोर्ट ने मुख्तार मलिक की जमानत अर्जी ठुकरा दी।

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