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बड़ी खबर: जिला अस्पताल में सीटी स्कैन का 933 रुपए शुल्क लगेगा

locationजबलपुरPublished: Jun 01, 2021 02:23:26 pm

Submitted by:

Lalit kostha

हाईकोर्ट का निर्देश, ढाई हजार रुपए वसूलने पर सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

CT scan

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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने अहम आदेश में कहा कि जिला अस्पताल में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले मरीजों से सीटी स्कैन के 933 रुपए से अधिक नहीं वसूल किए जा सकते। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने सोमवार को सरकार के उस जवाब को नकार दिया, जिसमें कहा गया कि उन मरीजों से सीटी स्कैन के ढाई हजार रुपए लिए जाएंगे, जो निजी चिकित्सकों के परामर्श पर सीटी स्कैन कराने आएंगे और गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं। कोर्ट ने ऐसे मरीजों से सीटी स्कैन के ढाई हजार रुपए वसूलने पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी देने को कहा।

कटनी जिला एनएसयूआई के अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा की ओर से कटनी सहित प्रदेश के अन्य जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई। अधिवक्ता योगेश सोनी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की ओर से पूर्व में दिए गए जवाब में कहा गया था कि जिला अस्पताल में आयुष्मान, दीनदयाल और बीपीएल कार्ड धारकों का निशुल्क सीटी स्कैन किया जाएगा। गरीब रेखा से ऊपर वाले मरीजों से 933 रुपए लिया जाएगा। इसके बाद भी कटनी जिला अस्पताल में गरीबी रेखा से ऊपर वाले मरीजों से ढाई हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि गरीबी रेखा से ऊपर के उन मरीजों से ढाई हजार रुपए लिए जा रहे हैं, जो निजी चिकित्सकों के परामर्श से सिटी स्कैन कराने आ रहे हैं। कोर्ट ने इस पर कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर वाले मरीज से सीटी स्कैन के 933 रुपए से अधिक नहीं लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की ओर बताया कि प्रदेश के 14 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगा दी गई है। शेष 37 जिला अस्पतालों में जल्द ही सीटी स्कैन मशीन लगा दी जाएगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले मरीज से ढाई हजार रुपए लिए जाने पर सरकार को स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए।

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