राज्य सरकार, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व अन्य को नोटिस
पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अधीन
33 सेवानिवृत सैन्य कर्मियों की ओर से याचिका दायर कर व्यावसायिक परीक्षा मंडल (प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड) के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके जरिए उनके आरक्षण को दर किनार कर पुलिस आरक्षक के पदों पर चयन प्रक्रिया की जा रही है। कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में 6 हजार पुलिस आरक्षक का चयन होना है। इनमें से 601 पद एक्स-सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं। चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है, जिसमे 30 हजार उम्मीदवारों का दूसरे चरण के लिए चयन हुआ है। लेकिन इनमे एक भी एक्स-सर्विसमैन नहीं है। तर्क दिया गया कि एक्स-सर्विसमैन के पदों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जा सकता। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर उक्त भर्ती प्रक्रिया अपने निर्णय के अधीन करने के निर्देश दिए।
इधर, रिटायर्ड कर्मियों को 62 वर्ष तक के लाभ दो
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग में कार्यरत गुना निवासी शशि कुमार शर्मा एवं श्याम सुंदर शर्मा को 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की ङ्क्षसगल बेंच ने विभाग के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री को आदेश दिए कि याचिकाकर्ताओं की उम्र 62 वर्ष पूरी हो चुकी है तो उन्हें 60 से 62 वर्ष की आयु के बीच का वेतन एवं समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करें।