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आचार संहिता के उल्लंघन पर पुलिस सीधे नहीं दर्ज कर सकती एफआईआर

locationजबलपुरPublished: Feb 21, 2020 10:52:54 pm

Submitted by:

Manish garg

Big News: सरपंच- सचिव के खिलाफ दर्ज प्रकरण निरस्त

Mp High Court Jabalpur

Mp High Court Jabalpur

जबलपुर.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अहम आदेश में कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बेंच ने इस मत के साथ सिवनी जिले की कन्हरगांव ग्राम पंचायत की सरपंच जानकी बाई सनोडिया व सचिव भगवत सनोडिया के खिलाफ दर्ज प्रकरण निरस्त कर दिया। दोनों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 व भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
सरपंच जानकीबाई सनोडिया व सचिव भगवत सनोडिया की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि विगत लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राजेश सनोडिया नामक व्यक्तिने उन दोनों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। इस शिकायत को गम्भीरता से लेकर जनपद पंचायत अधिकारी महेंद्र कुमरे ने नौ अप्रैल 2019 को थाना लखनवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करा दी। यह शिकायत राजनीतिक द्वेष से प्रेरित थी। नियमानुसार इस तरह की शिकायत पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिए। न्यायाधीश के आदेश पर ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन, इस मामले में पुलिस ने सीधे एफआईआर दर्ज कर ली। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका मंजूर कर एफआईआर निरस्त करने का निर्देश दिया।
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