150 यूनिट तक मिलेगा लाभ
150 यूनिट मासिक खपत वाले सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ मिलेगा। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी परिपत्र में प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इंदिरा गृह ज्योति के लाभ का विस्तार नए प्रावधानों के साथ लागू कर उपभोक्ताओं को इसका लाभ दें। योजना का संशोधित स्वरूप एक सितंबर 2019 एवं इसके बाद प्रारंभ होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू होगा।
अनुपातिक मासिक खपत पात्रता
योजना का लाभ ऐसे सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक हो। इस हेतु दो रीडिंग की तिथियों के बीच के अंतर के आधार पर आनुपातिक मासिक खपत पात्रता के रूप में निर्धारित करने के निर्देश प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को ऊर्जा विभाग ने दिए हैं
100 रुपए का बिल
इंदिरा गृह ज्योति योजना में प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रूपए का बिल दिया जाएगा एवं 100 यूनिट खपत हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से गणना किए गए बिल तथा 100 रूपए के अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।