भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ चुनाव याचिका निरस्त
हाईकोर्ट का फैसला, कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने दायर की थी याचिका
ये है मामला
पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा भोजपुर से विधायक हैं। वे शिवराज सरकार में पर्यटन मंत्री थे। पहले से डिफाल्टर घोषित पटवा पर अब शैक्षणिक योग्यता गलत बताने का आरोप लगा। इस संबंध में कांग्रेस नेता ने एक याचिका भी हाईकोर्ट में लगाई जिस पर चार सप्ताह में जवाब मांगा गया था।
याचिका में कहा गया है कि सुरेंद्र पटवा ने शपथ पत्र में जानकारी दी थी कि सन् 1984 में उन्होंने स्नातकोत्तर किया है। जबकि इससे पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त दिए शपथ पत्र में उन्होंने 1983 में स्नातक होने की जानकारी दी थी। इस पर संदेह उठाते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी एवं दिग्गज नेता सुरेश पचौरी ने सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी प्रस्तुत किया है, जिसमें सुरेंद्र पटवा कार्यकर्ताओं से दस-दस वोट देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।
भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी सुरेश पचौरी ने चुनाव याचिका में कहा कि विधायक पटवा ने आयोग को दिए गए शपथ-पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी पेश की। 2013 के विधानसभा चुनाव में पटवा ने 1983 में स्नातक होने की जानकारी दी थी। लेकिन, इस बार शपथ-पत्र में वर्ष 1984 में स्नातकोत्तर होने की जानकारी दी। जबकि, एक साल में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करना असम्भव है। बैंक की बकाया राशि के बारे में भी गलत जानकारी प्रस्तुत की गई। कई मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपैट की मतगणना में अंतर पाए जाने की शिकायत की गई। लेकिन, रिटर्निंग अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता अमित सिंह व अतुल जैन ने एक वीडियो भी पेश किया। इसमेंं भाजपा प्रत्याशी लोगों से 10-10 वोट डालने को कह रहे है। वहीं, विधायक पटवा की ओर से आरोपों को निराधार बताया गया।