बड़ी ख़बर, स्कूलों में अब 30 सितम्बर तक होंगे प्रवेश
जबलपुरPublished: Aug 28, 2020 09:06:36 pm
हाईकोर्ट ने बढ़ाई तारीख, राज्य सरकार की याचिका पर अपने ही पूर्व आदेश में किया संशोधन
जबलपुर. कोर्ट ने अपने ही पूर्वादेश को संशोधित कर दिया, जिसमे प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त निर्धारित की गई थी। प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर होगी। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर यह निर्देश दिए। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को आगे भी यह अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करने की छूट दी।
राज्य सरकार की ओर से यह अर्जी पेश कर उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को अवगत कराया कि 29 मार्च 2001 को मप्र हाइकोर्ट ने इस सम्बंध में एक याचिका का निराकरण किया था। कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा था कि प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जुलाई माह के अंत तक पूरी कर ली जानी चाहिए। किसी भी सूरत में यह तारीख 12 अगस्त से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उपमहाधिवक्ता गांगुली ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान कोरोनाकाल में परिस्थितियों के लिहाज से स्कूल खुलना फिलहाल असम्भव है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी निजी, सरकारी स्कूलों को 30 अगस्त तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों में हाईकोर्ट के 2001 में दिए गए इस आदेश का पालन करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है। लिहाजा, आदेश को संशोधित कर प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर की जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं ली गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व आदेश को संशोधित कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह उपस्थित हुए।