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मासूम चचेरी बहन से किया दुष्कर्म, चिल्लाने पर बोरे में भरकर सेप्टिक टैंक में फेंका

locationजबलपुरPublished: Aug 28, 2018 12:05:30 pm

Submitted by:

Lalit kostha

मासूम चचेरी बहन से किया दुष्कर्म, चिल्लाने पर बोरे में भरकर सेप्टिक टैंक में फेंका
 

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जबलपुर। कटंगी थानांतर्गत चचेरे भाई द्वारा दुष्कर्म के बाद पांच वर्षीय बहन की हत्या के मामले में एक सप्ताह के अंदर जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एके सिंह ने आरोपित पर भादंवि की धारा 302, 376 एबी, 376 (2) (एफ), 376 (च), 363, 201, 377, 366(क ) और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 एवं 5/6 के तहत आरोप तय किए गए। कोर्ट ने अपहरण के लिए आरोपित पर भादंवि की धारा 366 (क) और लगाई है, जो पुलिस ने नहीं लगाई थी। अगली सुनवाई 5-6 सितंबर को होगी।

news fact- कटंगी दुष्कर्म केस : आरोप तय, अब 5 व 6 सितंबर को होगी सुनवाई
कोर्ट ने आरोपित पर बढ़ाई अपहरण की धारा

अभियोजन के अनुसार 19 अगस्त 2018 को कटंगी निवासी युवक व उसकी पत्नी धान का रोपा लगाने खेत गए थे। शाम को जब वे घर आए तो बेटी नहीं मिली। उन्होंने भतीजे से पूछा कि उसकी बेटी कहा है। उसने बताया कि वह उसे चाकलेट खिलाने के बाद छोड़ गया था। 20 अगस्त को पुलिस से शिकायत की गई। आरोपित से कड़ाई से पूछताछ पर उसने दुष्कर्म के बाद लाश सेप्टिक टैंक में फेंकना कुबूल किया। जहां से लाश बरामद की गई। 24 गवाह बनाए गए हैं। इनमें मृतका के माता-पिता, रिश्तेदार, स्वतंत्र साक्षी व पुलिस कर्मी शामिल हैं। 24 अगस्त को अदालत में चालान पेश किया गया था।

एडीजी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण
कटंगी में मासूम के साथ बलात्कार व हत्या के प्रकरण को लेकर एडीजी फॉरेंसिक डीसी सागर सोमवार को घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। एडीजी ने आरोपित के कमरे सहित शौचालय का गड्ढा भी देखा। उन्होंने मासूम के पिता और घरवालों से भी बात की। कटंगी थाने पहुंच कर कोर्ट में पेश की गई चालान के बावत चर्चा की। घटना पर सीएम से लेकर डीजी तक लगातर नजर रखे हुए हैं। पाक्सो कोर्ट में चालान पेश किए जाने के बाद मामले से जुड़े हर साक्ष्य पर गौर किया जा रहा है। एडीजी ने एफएसएल टीम को भी डीएनए रिपोर्ट जल्द सौंपने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीओपी एसएन पाठक, टीआई कटंगी राकेश तिवारी मौजूद थे।

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