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सावधान! बिना अनुमति समारोह कराया तो माने जाएंगे अपराधी

locationजबलपुरPublished: Jul 14, 2020 07:47:40 pm

Submitted by:

shyam bihari

जबलपुर कलेक्टर ने दिए हैं सख्त निर्देश
 
 

collector Bharat Yadav

collector Bharat Yadav

जबलपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जबलपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सतर्कता बरतने तथा नियमों एवं पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जाए। होटल, रेस्टारेंट और मैरिज गार्डन में होने वाले पारिवारिक समारोह पर भी नजर रखें। ऐसे आयोजन बिना अनुमति किए जा रहे हैं अथवा अनुमति प्राप्त करने के बाद भी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो सम्बन्धित पक्षों पर तुरंत एफआईआर भी दर्ज कराएं। यही नियम बिना अनुमति के होने वाले विवाह समारोह पर लागू होगा। यह निर्देश जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने कलेक्टे्रट में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्टर ने बैठक में सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में मास्क न पहनने और फि जिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए।
माफियाओं पर सख्ती
उन्होंने खनन माफि या, भू माफिया, शराब माफि या और आपराधिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश देते हुए पुलिस के साथ राजस्व, खनिज एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अमले के साथ निचले स्तर तक बेहतर तालमेल की जरूरत बताई । यादव ने सभी एसडीएम को आपराधिक तत्वों को बाउंड ओव्हर करने तथा आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर एवं एनएसए की कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश भी दिए।
विवाह में शामिल होंगे 20 लोग
शहर में अब विवाह समारोह में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रशासन ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के आदेश के अनुसार वर पक्ष से दस और वधु पक्ष से 10-10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसके लिए विधिवत अनुमति भी ली जाएगी। यही नहीं कोरोना प्रोटोकॉल का इसमें विशेष ध्यान रखना होगा।

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